नई दिल्ली मोबाइल से अनलिमिटेड मैसेज भेजने पर अब किसी तरह की बंदिश नहीं होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्राई के उस आदेश को निरस्त कर दिया है जिसमें उसने एक दिन में 200 एसएमएस भेजने की सीमा तय की थी। यह छूट केवल व्यक्तिगत एसएमएस के लिए दी गई है। टेलीमार्केटिंग कंपनियों द्वारा भेजे जाने वाले कॉमर्शियल एसएमएस पर ट्राई (भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण) की बंदिश को अदालत ने बहाल रखा है। दिल्ली हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एके सिकरी व राजीव सहाय एंडलॉ की खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि इस तरह की पाबंदी नागरिकों की बातचीत की स्वतंत्रता पर रोक लगाने जैसा है। इसे हटाया जाना जनहित में है। हालांकि, ट्राई द्वारा व्यावसायिक प्रयोग के लिए भेजे जाने वाले संदेशों पर यह रोक उचित है। इस बारे में ट्राई की दलीलों से सहमति जताते हुए अदालत ने कहा कि अनसॉलीसिटेड कॉमर्शियल कॉल यानी यूसी कॉल और एसएमएस लोगों की जिंदगी में खलल पैदा करते हैं। तमाम कंपनियां आज अपने उत्पाद बेचने के लिए इनका सहारा ले रही हैं जिससे लोगों को परेशानी होती है। टेलीकॉम वाचडॉग नामक एक संस्था ने ट्राई के एसएमएस सीमित करने के आदेश के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की थी। इस याचिका पर हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। याचिका में संगठन के सचिव अनिल माथुर ने कहा था कि एसएमएस पर बंदिश से लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी में खलल पड़ रहा है। त्योहारों या विशेष मौकों पर कोई व्यक्ति अपने 200 से अधिक प्रियजनों व परिजनों को मोबाइल संदेश नहीं भेज सकता। इससे लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं।
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