सरकार के निर्देशों के अनुसार एक लाख से कम आय वर्ग वाले परिवारों के ग्रेजुएट युवक-युवतियों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाना है। विभाग की वेबसाइट से फार्म डाउनलोड कर आवेदन किया जा सकता है।इसके लिए आवेदक का जिला रोजगार कार्यालय में एक साल पुराना पंजीयन होना जरूरी है।
साथ ही अक्षत कौशल व अक्षत योजना का लाभ लेने वाले पंजीकृत बेरोजगारों को भत्ते का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा निशक्तजन, एसटी, एसी वर्ग की भांति महिलाओं को भी आयु सीमा 35 वर्ष रखी है। वहीं सामान्य वर्ग के लिए आयु सीमा 30 साल है। सरकार की घोषणा के बाद गाइड लाइन जारी होते ही स्थानीय कार्यालय में पंजीकृत बेरोजगारों की अलग-अलग श्रेणी व योग्यता की सूची तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
अधिकारी न स्टाफ, कैसे होगा कामकाज
गुड़ामालानी एसडीएम कार्यालय में संचालित जिला रोजगार कार्यालय में अधिकारी व कर्मचारियों की कमी खल रही है। ऐसे में बेरोजगारी भत्ता देने की प्रक्रिया कैसे शुरू होगी। यहां पर तैनात जिला रोजगार अधिकारी ने स्थानांतरण के बाद अजमेर में ज्वॉइनिंग दे दी है। अब यह पद खाली है। कर्मचारियों के पद भी रिक्त पड़े हैं। महज दो कर्मचारियों के भरोसे ऑफिस संचालित हो रहा है।
कितना मिलेगा बेरोजगारी भत्ता
राज्य सरकार की ओर से दिए निर्देशों के अनुसार निशक्तजन को छह सौ रुपए, सामान्य वर्ग को पांच सौ रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। वहीं आवेदक का जिला रोजगार कार्यालय में एक साल पुराना पंजीयन होना अनिवार्य है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा के कार्यकाल में निशक्तजन को 600, महिला को 500 एवं सामान्य वर्ग को 400 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया गया था। वहीं पंजीयन भी छह माह पुराना मान्य किया गया था।
ये कागजात होना जरुरी
बेरोजगारी भत्ते का लाभ लेने वाले अभ्यर्थी को सैकंडरी प्रमाण पत्र देना होगा। इसके पीछे विभाग की सील लगेगी। इससे पूर्व में बेरोजगारी व अन्य सरकारी योजना का लाभ लेने वालों की पहचान हो सकेगी। इसके अलावा जन्म तिथि का प्रमाण भी सैकंडरी का प्रमाण पत्र ही माना जाता है। आवेदक ने राजस्थान के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री ली हो व राजस्थान का मूल निवासी होना जरूरी है।
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