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बीएड वाले भी पढ़ा सकते हैं पांचवीं तक

जोधपुर/जयपुर। हाईकोर्ट की जोधपुर स्थित मुख्य पीठ के शनिवार को टेट प्रथम लेवल उत्तीर्ण सभी बीएड डिग्रीधारियों को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के तहत पांचवीं तक कक्षा वाले वर्ग में शामिल करने का आदेश दिया है। इससे सरकार के स्तर पर असमंजस पैदा हो गया है।
सरकार से जुड़े लोगों का कहना है कि मुख्य पीठ ने तो सभी को पात्र मान लिया जबकि जयपुर बेंच इसी महीने 1300 से अघिक याचिकाओं पर समान अभ्यर्थियों को पात्र मानने से इनकार कर चुकी है। शनिवार को जोधपुर बेंच में जस्टिस गोपालकृष्ण व्यास ने आरटेट प्रथम स्तर उत्तीर्ण बीएड डिग्रीधारियों को भी तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में शामिल करने को कहा है। जस्टिस व्यास ने 630 याचिकाओं को मंजूर करते हुए आदेश दिया कि  इसका लाभ 1 जनवरी 2012 तक बीएड एवं टेट प्रथम स्तर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को दिया जाए।
एनसीटीई नहीं दे सकती आदेश: कोर्ट ने कहा, एनसीटीई को शिक्षक भर्ती के लिए पात्रता तय करने का अघिकार है, लेकिन वह राज्य सरकार को समय सीमा निर्घारित करने का आदेश नहीं दे सकती। 1 जनवरी 2012 की समय सीमा निर्घारित करने के पीछे एनसीटीई की मंशा यही रही होगी कि इस दिन तक टेट व बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को कम से कम एक मौका मिल जाए, लेकिन राज्य सरकार 1 जनवरी तक भर्ती करने में विफल रही। साथ ही, कहा कि पंचायत राज अघिनियम की धारा 295 एव 296 की व्याख्या करते हुए कहा कि राज्य सरकार अभ्यर्थियों को यह छूट दे सकती है।

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