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शिक्षक बनना है तो पात्रता परीक्षा पास करनी ही पड़ेगी

केंद्र सरकार ने हरियाणा में अनुभव के आधार पर छूट को नकारा पंकज कुमार पांडेय नई दिल्ली केवल अनुभव के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति मान्य नहीं होगी। प्राथमिक शिक्षा के लिए शिक्षकों की नई भर्ती के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (टीईटी) पास करना जरूरी होगा। यह स्पष्टीकरण केंद्र सरकार ने अपने एक आंतरिक नोट में हरियाणा सरकार के उस आदेश को नकारते हुए दिया है, जिसमें अनुभव के आधार पर एचटेट से छूट देकर अध्यापकों की नियुक्ति की बात की गई थी। केंद्र सरकार ने अब कई राज्यों से मिले प्रत्यावेदन का निपटारा करने के लिए मंत्रालय ने एक आंतरिक नोट तैयार किया है। इसमें शिक्षा का अधिकार कानून का हवाला देते हुए कहा गया है कि पहली से आठवीं कक्षा के लिए शिक्षकों की भर्ती के लिए टीईटी पास करना, शिक्षा का अधिकार कानून की धारा 23 -एक और 23 -2 के प्रावधानों के तहत जरूरी है। अनुभव के आधार पर कुछ लोगों को विशेष छूट को शिक्षा का अधिकार कानून के साथ, एनसीटीई गाइडलाइन का उल्लंघन माना जाएगा। मंत्रालय के उच्च पदस्थ सूत्रों ने कहा कि आंतरिक विचार-विमर्श के बाद हमने हरियाणा सरकार से अनुरोध करने का फैसला किया है कि वे अनुभव के आधार पर टीईटी से छूट का निर्देश वापस लें। हमने छूट नहीं समय दिया है, केंद्र के निर्देश की कॉपी नहीं मिली है। हरियाणा सरकार ने एचटेट से छूट नहीं दी है। शिक्षक भर्ती के लिए २०१५ तक एचटेट पास करना ही होगा।-राव दान सिंह, सीपीएस, एजुकेशन 
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