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राजस्थान में मिलेगा बेरोजगारी भत्ता

राजस्थान में मिलेगा बेरोजगारी भत्ता
जयपुर। राजस्थान विधानसभा चुनाव से करीब डेढ़ साल पहले अशोक गहलोत सरकार ने युवाओं को लुभाने के लिए प्रदेश में राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना-2012 लागू कर दी है। यह योजना संपूर्ण राजस्थान में एक जुलाई से शुरू हो जाएगी।
इसके तहत पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी को 500 रुपये प्रतिमाह एवं विशेष योग्यजन को 600 रुपये प्रतिमाह भत्ता दिया जाएगा। योजना के तहत परिवार की कुल वार्षिक आय में माता-पिता, पति-पत्नी तथा अवयस्क बच्चों की आय भी शामिल मानी जाएगी। योजना में आवेदन के लिए आवश्यक है कि प्रार्थी राजस्थान का मूल निवासी हो और राज्य में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री प्राप्त हो। भत्ता प्राप्त करने के लिए आयु की कोई न्यूनतम सीमा नहीं होगी, लेकिन सामान्य अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष एवं अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला एवं विशेष योग्यजन के लिए यह आयु सीमा 35 वर्ष होगी। प्रार्थी का किसी भी एक रोजगार कार्यालय में निरंतर एक वर्ष की अवधि से पंजीकृत होना अनिवार्य होगा। इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में जयपुर की पृथ्वीराज नगर योजना के विकास एवं भूमि आवंटन के लिये विशेष योजना को मंजूरी दी गई है। इस निर्णय से कांग्रेस को राजनीतिक लाभ होने की उम्मीद है। मंत्रिमंडल के इस निर्णय से योजना क्षेत्र में रहने वाले एक लाख से अधिक लोगों एवं प्रभावित भूखंडधारियों को लंबे इंतजार के बाद राहत मिलेगी।
योजना के तहत किसी काश्तकार के कब्जे में रिक्त भूमि की अवाप्ति के एवज में मुआवजे के रूप में 25 प्रतिशत विकसित भूमि एकल पट्टे अथवा विभिन्न आकार के भूखंडों के रूप में खातेदारों की सहमति से संशोधित ले-ऑउट प्लान के अनुसार आवंटित की जायेगी। यह आवंटन यथासंभव खातेदार की अवाप्तशुदा भूमि में ही किया जाएगा। जिन खातेदारों द्वारा पूर्व में अवाप्त भूमि के मुआवजे के रूप में 15 प्रतिशत भूमि प्राप्त कर ली गई है, उनको भी वर्तमान नीति के तहत 25 प्रतिशत विकसित भूमि आवंटित की जाएगी। इस 10 प्रतिशत भूमि पूर्व में चिन्हित की गई भूमि के पास यदि उपलब्ध नहीं हो तो नये स्थान पर शिफ्ट करके दी जाएगी। पूर्व में आवंटित 15 प्रतिशत भूमि का भी नई विकास योजना के अनुरूप स्थान परिवर्तन किया जा सकेगा।

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