45 फीसदी अंक वाले भी बन सकते हैं इंजीनियर
भिलाई. तकनीकी शिक्षा विभाग ने वर्ष 2012-13 में प्रवेश के लिए नियमों में व्यापक फेरबदल किए हैं। बीई/बी फार्मा व डिप्लोमा फार्मेसी में प्रवेश के लिए पात्रता परीक्षा (12वीं) में सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम प्राप्तांक 50 से घटाकर 45 फीसदी व आरक्षित वर्ग के लिए 45 से घटाकर 40 फीसदी कर दिया गया है। वहीं एमसीए के लिए न्यूनतम प्राप्तांक सामान्य वर्ग 50 फीसदी व आरक्षित वर्ग 45 फीसदी रखा गया है।
डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए सामान्य व आरक्षित वर्ग के लिए अंकों की सीमा क्रमश: 50 व 45 प्रतिशत से घटाकर 35 प्रतिशत की गई है। बीई/बी फार्मेसी व डिप्लोमा में प्रवेश के लिए आयु सीमा 30 वर्ष व एमसीए के लिए 32 वर्ष निर्धारित की गई है। पिछले वर्ष यह सीमा क्रमश: 25 व 27 वर्ष थी। बीते वर्ष तक तकनीकी शिक्षा शेषत्नपेज ६
संस्थानों में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को केवल पौत्र-पौत्रियों को ही प्रवेश में छूट का लाभ दिया जाता था। इस बार से उस वर्ग से जुड़े परिवार के नाती-नातिनों को भी जोड़ा गया है।
शासन ने संस्थानों को कॉशन मनी जमा करने व वापस करने के लिए भी निर्देश दिए हैं। पिछले वर्ष तक कॉशन मनी वापस करने को लेकर कोई निर्देश नहीं थे। प्रवेश संबंधी शैक्षणिक योग्यता में आरक्षित वर्ग के लिए जो पांच फीसदी की छूट दी गई है, उसमें विकलांग श्रेणी को भी जोड़ा गया है।
शासन ने एक महत्वपूर्ण निर्णय बस्तर क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए लिया है। इसके मुताबिक डिप्लोमा कोर्स के लिए नक्सल प्रभावित जिले बीजापुर, जगदलपुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, कोरिया व जशपुर में प्रवेश के लिए उसी जिले के कैंडिडेट को संस्था स्तर पर प्रवेश पहले पीपीटी के आधार पर उसके बाद पात्रता परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर प्रवेश देने का विशेष प्रावधान किया गया है। एक और महत्वपूर्ण फेरबदल में इंजीनियरिंग कॉलेजों के समान ही पॉलीटेक्निक में भी प्रथम वर्ष में स्थानांतरण के प्रावधान को समाप्त किया गया है।
बाहरी को नहीं मिलेगा आरक्षण का लाभ
नए नियम के मुताबिक अन्य राज्यों के आरक्षित विद्यार्थियों को छत्तीसगढ़ के तकनीकी शिक्षा संस्थान में प्रवेश के लिए सामान्य वर्ग में शामिल किया जाएगा। पहले इसको लेकर कोई दिशा-निर्देश नहीं थे। इसी तरह सीट आबंटन में स्थानीय निवासी को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद ही अन्य राज्यों के कैंडिडेट को मौका दिया जाएगा। साथ ही प्रवेश की अंतिम तिथि 27 सितंबर निर्धारित की गई है।
डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए सामान्य व आरक्षित वर्ग के लिए अंकों की सीमा क्रमश: 50 व 45 प्रतिशत से घटाकर 35 प्रतिशत की गई है। बीई/बी फार्मेसी व डिप्लोमा में प्रवेश के लिए आयु सीमा 30 वर्ष व एमसीए के लिए 32 वर्ष निर्धारित की गई है। पिछले वर्ष यह सीमा क्रमश: 25 व 27 वर्ष थी। बीते वर्ष तक तकनीकी शिक्षा शेषत्नपेज ६
संस्थानों में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को केवल पौत्र-पौत्रियों को ही प्रवेश में छूट का लाभ दिया जाता था। इस बार से उस वर्ग से जुड़े परिवार के नाती-नातिनों को भी जोड़ा गया है।
शासन ने संस्थानों को कॉशन मनी जमा करने व वापस करने के लिए भी निर्देश दिए हैं। पिछले वर्ष तक कॉशन मनी वापस करने को लेकर कोई निर्देश नहीं थे। प्रवेश संबंधी शैक्षणिक योग्यता में आरक्षित वर्ग के लिए जो पांच फीसदी की छूट दी गई है, उसमें विकलांग श्रेणी को भी जोड़ा गया है।
शासन ने एक महत्वपूर्ण निर्णय बस्तर क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए लिया है। इसके मुताबिक डिप्लोमा कोर्स के लिए नक्सल प्रभावित जिले बीजापुर, जगदलपुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, कोरिया व जशपुर में प्रवेश के लिए उसी जिले के कैंडिडेट को संस्था स्तर पर प्रवेश पहले पीपीटी के आधार पर उसके बाद पात्रता परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर प्रवेश देने का विशेष प्रावधान किया गया है। एक और महत्वपूर्ण फेरबदल में इंजीनियरिंग कॉलेजों के समान ही पॉलीटेक्निक में भी प्रथम वर्ष में स्थानांतरण के प्रावधान को समाप्त किया गया है।
बाहरी को नहीं मिलेगा आरक्षण का लाभ
नए नियम के मुताबिक अन्य राज्यों के आरक्षित विद्यार्थियों को छत्तीसगढ़ के तकनीकी शिक्षा संस्थान में प्रवेश के लिए सामान्य वर्ग में शामिल किया जाएगा। पहले इसको लेकर कोई दिशा-निर्देश नहीं थे। इसी तरह सीट आबंटन में स्थानीय निवासी को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद ही अन्य राज्यों के कैंडिडेट को मौका दिया जाएगा। साथ ही प्रवेश की अंतिम तिथि 27 सितंबर निर्धारित की गई है।