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हरियाणा में नहीं रुकी रैगिंग तो जेल जाएंगे कुलपति


  चंडीगढ़ हरियाणा के विश्वविद्यालयों के कुलपति व अन्य शैक्षणिक संस्थानों के मुखिया यदि अपने यहां रैगिंग पर नकेल कसने में कामयाब नहीं रहे तो उन्हें छह साल के लिए जेल और 25 हजार रुपये का जुर्माना भुगतने को तैयार रहना होगा। जुलाई में नए शिक्षण सत्र दो देखते हुए हरियाणा कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हु्डडा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस अध्यादेश को मंजूर किया गया है। नए सेशन के दौरान रैगिंग न हो, इसके लिए कैबिनेट ने पहले ही सख्त कदम उठा लिया। इस अध्यादेश में साफ किया गया है कि यूनिवर्सिटी, कॉलेज और दूसरे एजूकेश्नल इंस्टीटयूशन के मुखिया अपने यहां रैगिंग पर नकेल कसने के लिए उत्तरदायी होंगे। यदि वे रैगिंग रोक पाने में विफल पाए गए तो उन्हें 6 साल की जेल के साथ 25 हजार रुपये का जुर्माना भुगतना होगा। इसके अलावा यदि सरकार की तरफ से इस सिलसिले में जारी होने वाले निर्देशों की अनदेखी की गई तो ऐसी सूरत में एजूकेश्नल इंस्टीटयूशनल पर दो लाख रुपये का जुर्माना जबकि यूनिवर्सिटी लेवल पर यह जुर्माना 5 लाख रुपये होगा। यूनिवर्सिटी, कॉलेज और दूसरे एजूकेश्नल इंस्टीटयूशन्स के मुखिया को अपने यहां रैगिंग रोकने के लिए कुछ पॉवर भी दे दी गई हैं। मुखिया को यह पॉवर रहेगी कि वह रैगिंग की नेचर के मुताबिक स्टूटेंट को सजा दे। उसकी न केवल स्कॉलरशिप या फेलोशिप रोकी जा सकती है बल्कि उसे कैंपस प्लेसमेंट के अवसर भी नहीं मिलेंगे। इसके अलावा वह किसी परीक्षा में भी अपीयर नहीं हो सकेगा। उसका न केवल रिजल्ट रोका जा सकता है बल्कि उसे किसी तरह के खेल व युवा प्रतियोगिता में भागीदारी नहीं करने दी जाएगी। छात्र का दाखिला तक रद हो सकता है। कैबिनेट ने राज्य के विधायकों को आइएएस अधिकारियों की तरह इकोनामी क्लास की बजाय एग्जीक्यूटिव क्लास में हवाई यात्रा करने की सुविधा प्रदान करने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी। बैठक में हरियाणा विधानसभा (सदस्यों के वेतनमान, भत्ते तथा पेंशन) अधिनियम 1975 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की। संशोधन उपरांत हरियाणा विधानसभा के सदस्यों, पूर्व विधायकों को वातानुकूलित कोच में निशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। मंत्रिमंडल ने सदस्यों को हवाई यात्रा इकAोमिक क्लास की बजाय एक्जिक्यूटिव क्लास में सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए हरियाणा विधानसभा सदस्यों के भत्ते नियम 1976 में संशोधन करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।
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